उत्तर प्रदेश की सोनभद्र सांसद-विधायक अदालत ने भाजपा के विधायक को 25 साल की सजा सुनाई है, अदालत के न्यायधीश एहसानुल्ला खां ने यह सज़ा सुनाई। भाजपा के विधायक रामदुलार गोंड ने कक्षा 9 की छात्रा के साथ रेप किया। यह मामला 2014 का है। नवम्बर 2014 में म्योरपुर थाने में रामदुलार पर रेप का केस दर्ज हुआ। वह उस वक़्त विधायक नहीं था, पर उसकी पत्नी गांव की प्रधान थी।
रामदुलार गोंड के साथ पीड़िता का संघर्ष 8 साल तक चलता रहा, क्योंकि एक बलात्कार आरोपी के विधायक बन जाने के बाद पीड़िता की लड़ाई और कठिन हो गयी। आये दिन उसे धमकाया जाता था, पैसे का प्रलोभन दिया जाता था। यह लड़ाई बहुत लंबी और कठिन दौर से गुजरी।
8 साल के कठिन संघर्ष के बाद बलात्कार के भयानक दर्द की लड़ाई लड़ने वाली पीड़िता को अब शायद आराम मिला होगा। 8 साल बाद भाजपा के MLA को 25 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की राशि पीड़िता को मिलेगी।
विधायक बन जाने के बाद आरोपी ने पीड़ित लड़की के परिवार को केस वापस लेने 25-30 लाख रुपयों का लालच दिया था। लेकिन उसका परिवार न्याय के लिए लड़ता रहा।
क्या एक बलात्कार आरोपी को भाजपा ने MLA का चुनाव लड़ने के लिए टिकट देकर ठीक किया? इससे उसे और वैधानिकता मिली, उसने अपना बचाव और सशक्त तरीके से किया होगा।