दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित ईडी मामले में पेरनोड रिकार्ड इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय बाबू को जमानत दे दी।
कोर्ट ने कहा कि आप मुकदमे से पहले लोगों को इतने लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। यह उचित नहीं है…
हम अभी भी नहीं जानते कि यह कैसे होगा…
सीबीआई जो आरोप लगा रही है और ईडी जो आरोप लगा रही है, उसके बीच विरोधाभास प्रतीत होता है।
न्यायमूर्ति खन्ना ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से टिप्पणी की और कहा कि यह विरोधी आरोप कैसे?
दिल्ली शराब नीति घोटाले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पेरनोड रिकार्ड इंडिया (वैश्विक शराब कंपनी की भारतीय सहायक कंपनी) के क्षेत्रीय प्रबंधक बेनॉय रॉय को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इस तथ्य पर विचार करते हुए बाबू को जमानत दे दी कि वह 13 महीने की कैद से गुजर चुका है और मामले में मुकदमा अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील को स्वीकार कर लिया, जिसने इस साल जुलाई में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।