समलैंगिक संबंधों पर मिलेगी मौत की सजा

एक LGBTQ+ विरोधी क़ानून युगांडा में अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी साल मई में पारित, समलैंगिकता विरोधी अधिनियम उन व्यवसायों को नुकसान पहुंचा रहा है जो विदेशी यात्रियों और व्यापार पर निर्भर हैं। इस क़ानून में “गंभीर समलैंगिकता” के लिए मृत्युदंड का प्रावधान शामिल है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति  – विकलांग, एचआईवी पॉजिटिव या बुजुर्ग व्यक्ति के साथ समलैंगिक संबंध बनाता है तो उसमें मृत्युदंड तक की सजा दी जा सकती है।

इसके साथ ही सार्वजनिक रूप से समलैंगिक पुरुषों और समलैंगिकों का बचाव करना भी अपराध माना गया है।

इस क़ानून के प्रभावों को देखते हुए अमेरिका ने युगांडा पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था। जून 2023 में अमेरिका ने युगांडा के अधिकारियों की अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया था।अमेरिका ने इस क़ानून को दुनिया का सबसे कट्टर क़ानून माना और युगांडा पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए जिसका असर अब युगांडा की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है।